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आजादनगर: नन बैंकिंग के नाम पर ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मानगो आजादनगर निवासी मुख्तार आलम ने दो माह पूर्व 21 मार्च 2024 को मानगो में संचालित नन बैंकिंग साज निधि बैंक ने ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक के निदेशक जुबैर जक्की, निदेशक जियाउल रहमान के खिलाफ आजादनगर थाना में धोखाधड़ी की धारा लगाकर केस दर्ज किया था.

जमशेदपुर. जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने सोमवार को आजादनगर थाना अंतर्गत नन बैंकिंग के नाम पर ठगी करने के आरोपी जुबैर जक्की की अग्रिम जमानत खारिज कर दी. इससे पूर्व मानगो आजादनगर निवासी मुख्तार आलम ने दो माह पूर्व 21 मार्च 2024 को मानगो में संचालित नन बैंकिंग साज निधि बैंक ने ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक के निदेशक जुबैर जक्की, निदेशक जियाउल रहमान के खिलाफ आजादनगर थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज हुई थी

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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