मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर
एडीजे-1 विमलेश कुमार सहाय की कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के जेल में बंद आरोपी ट्रक चालक मनोज महाकुड़ को दोषी करार दिया है. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल आठ लोगों की गवाही हुई. कोर्ट में सूचक की ओर से अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने पक्ष रखा. मालूम हो कि तीन वर्ष पूर्व 26 जनवरी को कोवाली की रहने वाली नाबालिग को ट्रक चालक ने उठाकर जंगल में दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद नाबालिग की मां भारती गौड़ ने आरोपी के खिलाफ बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज कराया था. आरोपी को पुलिस ने ट्रक में लगे जीपीएस के आधार पर पकड़ा था. तब से आरोपी जेल में बंद है.जीएसटी घोटाला के आरोपी शिव कुमार देवड़ा की जमानत याचिका दाखिल
जमशेदपुर.
करोड़ों रुपये की जीएसटी घोटाला के आरोपी कोलकाता निवासी शिव कुमार देवड़ा की जमानत को खारिज करने के लिए जीएसटी की ओर से अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने एक याचिक दाखिल की है. यह याचिका वित्तीय अपराध मामलों के विशेष कोर्ट (न्यायाधीश सौदामणि सिंह) की कोर्ट में दाखिल की गयी है. कोर्ट ने आरोपी को जवाब देने के लिए केस की अगली सुनवाई 27 मई निर्धारित की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है