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कोयला तस्करी मामले में सीबीआई कोर्ट में जयदेव और नारायण नंदा नहीं हुए पेश, सुनवाई 3 जुलाई तक टली

गौरतलब है कि 27 नवंबर 2020 को सीबीआई एसीबी कोलकाता की टीम ने शिल्पांचल में अवैध कोयला खनन और कारोबार को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.

आसनसोल, संतोष विश्वकर्मा : पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले (Coal Smuggling Cases) में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में नामजद 43 आरोपियों में दो आरोपी के पेश नहीं होने पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आगामी तीन जुलाई तक टाल दी है. आज मामले का आरोप तय नहीं किया गया. मामले की अगली 3 जुलाई को होगी. उस दिन सीबीआई को आरोप तय करने को कहा गया है. इसके अलावा, न्यायाधीश ने आरोप पत्र में नामित सभी लोगों को उस दिन उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है. मालूम हो कि इस मामले की चार्जशीट में 43 आरोपियों के नाम हैं. सीबीआई जांच अधिकारी उमेश कुमार सिंह, कई वकील और अन्य लोग मंगलवार सुबह आसनसोल सीबीआई विशेष कानून अदालत में उपस्थित थे.

27 नवंबर 2020 अवैध कोयला खनन मामले में प्राथमिकी हुई थी दर्ज

गौरतलब है कि 27 नवंबर 2020 को सीबीआई एसीबी कोलकाता की टीम ने शिल्पांचल में अवैध कोयला खनन और कारोबार को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. प्राथमिकी में इसीएल के पांच अधिकारियों के साथ अनूप माजी उर्फ लाला को नामजद आरोपी बनाया और इसीएल, सीआइएसएफ, रेलवे व अन्य विभाग अधिकारी तथा निजी लोगों को भी इसमें शामिल किया. इसके बाद बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुल 45 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई. इस मामले में सीबीआइ के जांच अधिकारी ने दो आरोप पत्र दाखिल किया. 19 जुलाई 2022 को दाखिल पहले आरोप पत्र में 41 लोगों को और दूसरे आरोप पत्र में दो लोगों को आरोपी बनाया.

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अदालत ने अंतिम आरोप पत्र दाखिल नहीं करने को लेकर जतायी थी नाराजगी

इस मामले को लेकर अप्रैल महीने में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ के जांच अधिकारी पर काफी नाराजगी जताते हुए कहा था कि जांच की प्रक्रिया अनंतकाल तक नहीं चल सकती है. यदि ऐसा चलता रहा तो तर्कसंगत विचार की प्रक्रिया में भी विलंब होगा. अदालत ने इस दिन सुनवाई के दौरान ही 21 मई को चार्ज हियरिंग का दिन भी निर्धारित किया.

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