अररिया. बीती शनिवार की देर रात्रि नशा का सेवन करके दो दोस्तों ने अपने एक दोस्त की महज उसकी एक मोबाइल पाने की चाहत में गला रेत कर हत्या कर दी. इसकी जानकारी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर दी है. एसपी ने बताया कि बीते 18 मई की रात्रि में अज्ञात अपराधी द्वारा त्रिसूलिया घाट से उत्तर एक खेत में एक व्यक्ति का गला रेता व चाकू गोद कर हत्या कर शव को फेंक दिया गया था. सूचना मिलने पर एसपी अमित रंजन के निर्देश पर एएसपी सह एसडीपीओ रामपुकार सिंह के नेतृत्व में नगर थानाध्यक्ष व डीआइयू अररिया की एक टीम गठित की गयी. तकनीकी व वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए सूचना संकलन के बाद शव का पोस्टमार्टम कराते हुए मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के खलीलाबाद निवासी मो सोनू (25) पिता खलील के रूप में की गयी. साथ ही कांड का उद्भेदन कर कांड में संलिप्त दो अपराधी नगर थाना क्षेत्र के ककुड़वा बस्ती निवासी सहनवाज (25) पिता स्व जैनुद्दीन व बाजार हटिया समीप हरियाली मार्केट निवासी अकबर (20) पिता लाल मोहम्मद को अनुसंधान के दौरान छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार शाहनवाज के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मृतक मो सोनू का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त चाकू बरामदगी के साथ दूसरे आरोपी अकबर के बयान पर मृतक मो सोनू के पैंट को भी बरामद किया गया है. इसको लेकर नगर थाना कांड संख्या 285/24 में धारा 302/201 भादवि के अंतर्गत कांड दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. इस छापेमारी व गिरफ्तारी टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों में नगर थानाध्यक्ष सह पुनि मनीष कुमार रजक, चुनाव कोषांग प्रभारी पुनि राजेश कुमार, नगर थाना के पुअनि संजीव कुमार सहित डीआईयू टीम अररिया व सशस्त्र बल शामिल थे.
परिवार के पांच लोगों को हिदायत देकर छोड़ा
अररिया.
व्यवहार न्यायालय अररिया के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राजन कुमार की अदालत ने बुधवार को मारपीट व छिनतई मामले में परिवार के पांच सदस्यों को घटना दुबारा न हो की हिदायत देकर छोड़ देने का आदेश दिया. बताया जाता है कि 10 वर्ष पूर्व केस उठाने की धमकी देने की बात को लेकर गाली-गलौच कर मारपीट करते हुए छिनतई की घटना पर रानीगंज थाना क्षेत्र के कोहवारा विशनपुर टोला महुआ मुसहरी गांव की रहने वाली गीता देवी परिवादिनी पति उपेंद्र शर्मा के द्वारा सभी पांच लोगों के विरुद्ध भादवि की धारा 323, 341, 504, 380, 34 के तहत परिवाद पत्र संख्या 1568 सी/2014 दाखिल किया गया था. इस मामले में न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 323, 341, 504, 380, 34 के तहत संज्ञान लिया गया था. लेकिन साक्षियों के बयान के आधार पर भादवि की धारा 380 प्रभावी नहीं हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय के न्यायाधीश राजन कुमार ने भादवि की धारा 323, 341, 504, 34 में दोष सिद्ध पाकर सभी आरोपियों को डांट फटकार कर ऐसी घटना दुबारा न हो, हिदायत देकर छोड़ दिया है. मालूम हो कि चार आसामी क्रमशः रामावतार शर्मा, राजेंद्र शर्मा, गुलाबो देवी व सोनिया देवी परिवादिनी के गांव के ही है, जबकि पांचवां आरोपी अर्जुन चौरसिया सरसी का रहने वाला है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है