बेतिया. नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक महिला समेत दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत सात लाख 20 हजार रुपया सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है. सजायाफ्ता मुख्य आरोपित एजाजुल कुरैशी बेतिया नगर थाने के द्वारा देवी चौक का रहने वाला है. जबकि सहयोगी महिला बेबी बेगम चनपटिया स्टेशन रोड की रहने वाली है. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 16 दिसंबर वर्ष 2021 की है. एक नाबालिग बच्ची अपने घर से स्कूल पढ़ने जा रही थी. इसी क्रम में उसका अपहरण कर लिया गया. बच्ची के खोजबीन के दौरान पता चला की बच्ची बेबी बेगम के साथ जाते हुए देखी गई है. कुछ घंटे बाद जब बच्ची अपने घर आई तो उसने बताया कि बेबी बेगम उसे एजाजुल कुरैशी उर्फ एजाजुल मियां के घर ले गई थी. जहां एजाजुल कुरैशी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में उसे मोटरसाइकिल पर बैठा कर टिकुलिया चौक पर लाकर छोड़ दिया गया. इस संबंध में पीड़िता के परिजनों ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है