22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Bihar: बिहार पुलिस की नियमावली में बड़ा बदलाव, सिटी एसपी को अब दिया गया यह अधिकार

Bihar: पुलिस की कार्यशैली को और बेहतर करने के लिए बिहार पुलिस की नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है. सिटी एसपी को अब दारोगा तक को निलंबित करने का अधिकार दे दिया गया हैं.

Bihar: पटना. बिहार में कानून व्यवस्था की बेहतरी और पदाधिकारियों की कार्यशैली में सुधार के लिए बिहार पुलिस की नियमावली में एक बड़ा बदलाव किया गया है. अब दारोगा रैंक के थानेदार या अफसर को सिटी या ग्रामीण एसपी भी निलंबित कर सकते हैं. पटना जिले में यह अधिकार ग्रामीण व सिटी एसपी रैंक के अफसरों को दिया गया है. पहले यह अधिकार आईपीएस होने के बावजूद सीनियर एसपी से नीचे रैंक के अधिकारियों के पास नहीं था. सिटी या ग्रामीण एसपी कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर सकते थे.

अब अनुशंसा नहीं, कार्रवाई

दारोगा रैंक के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें ऊपर के अधिकारियों को अनुशंसा नहीं करनी पड़ेगी. पटना में कुछ महीने पहले तक एसएसपी दारोगा रैंक के थानेदार या अफसर को निलंबित करते थे. इसके बाद उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चलाई जाती थी. सिटी व ग्रामीण एसपी रैंक के अधिकारियों को इस अधिकार के मिलने के बाद सुस्त पुलिसकर्मियों से वह तेजी से काम ले सकेंगे. सुधार नहीं हुआ तो उन पर त्वरित कार्रवाई कर दी जाएगी.

इन पदों के लिए करनी होगी अनुशंसा

वहीं इंस्पेक्टर स्तर के थानेदार या इस रैंक के पुलिसकर्मियों पर एसएसपी भी निलंबन की कार्रवाई नहीं सक सकते. एसएसपी की अनुशंसा के बाद आईजी निलंबन की कार्रवाई करेंगे. हालांकि, इस वक्त पटना में डीआईजी सह एसएसपी का पद है. डीएसपी रैंक के अधिकारी भी सिटी एसपी या उनसे ऊपर के अफसरों को किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं.

Also Read: Bihar: सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का राज्यपाल ने दिया निर्देश, मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी

अपील में डीआईजी के पास जा सकते हैं

नए नियम के तहत अगर किसी दारोगा रैंक के पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई है, तो वह अपना पक्ष डीआईजी के पास रख सकता है. पक्ष समझने व सत्यता की जांच करने के बाद वहां से उन्हें राहत मिल सकती है. आईजी की अपील में दारोगा पर लगाए गए आरोप सत्य पाए जाने की स्थिति में सिटी या ग्रामीण एसपी का फैसला बरकरार रहेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें