गुमला. एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोपी सेरेंगदाग लोहरदगा निवासी सुभाष उरांव को 10 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकती है. पीड़िता ने थाना में अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त सुभाष उरांव से उसकी जान-पहचान हो गयी थी. इसके बाद दोनों फोन में बात करते थे. अभियुक्त ने उसे मिलने के लिए लरंगो बाजारटांड बुलाया. युवती के वहां जाने पर अभियुक्त ने उसे बाजार से कुछ दूरी पर ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और धमकी दी कि घर में किसी को कुछ नहीं बताना नहीं, तो अंजाम बुरा होगा. इसके बाद पीड़िता ने डर से घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया. इधर, अभियुक्त छह जुलाई 2023 को उसे दोबारा लरंगो बाजारटांड बुलाया और बोला नहीं आओगी, तो तुम्हारा गलत फोटो वायरल कर देंगे. इसके बाद पीड़िता पुन लरंगो बाजारटांड़ चली गयी, जहां अभियुक्त ने फिर जबरन दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता ने थाना पहुंच कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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