मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट ने शुक्रवार को बिष्टुपुर गणगौर स्वीट्स दुकान से 20 लाख रुपये मूल्य के मिठाई चोरी के केस में पर्याप्य साक्ष्य के अभाव में जेल में बंद दुकान कैशियर तपन बेरा,डिस्पैच कर्मी प्रद्युत गुहा व सेल्समैन तपन बेरा जमानत दी गयी. मालूम हो कि गत 7 मई 2024 को होटल के मालिक सह जुगसलाई निवासी संचालक डी सिंह भाटिया उर्फ राजा ने बिष्टुपुर थाना में कैशियर तपन बेरा,डिस्पैच कर्मी प्रद्युत गुहा व सेल्समैन तपन बेरा के खिलाफ 20 लाख रुपये की चोरी व धोखाधड़ी की धारा लगाकर (कांड संख्या 150/24) का नामजद केस दर्ज कराया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है