बेतिया . शिक्षा विभाग अब निजी विद्यालयों के संचालन और नामांकन पर बेहतर निगरानी रखेगा. इसके लिए विभाग “ज्ञानदीप ” नाम से नया पोर्टल लांच किया है. जिसके माध्यम से न सिर्फ निजी विद्यालयों की बेहतर निगरानी रखी जाएगी, बल्कि इसी के माध्यम से अब प्राइवेट स्कूलों में नामांकन भी करना अनिवार्य होगा. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में इस पोर्टल पर प्रत्येक निजी विद्यालय के लिए इस पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथलेश कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया है. जिसमें उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों को कमजोर छात्रों को 25 फ़ीसदी तक नामांकन करना जरूरी है. इस नामांकन को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया गया है. जिसके साथ सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों का “ज्ञानदीप ” पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है. जिसके तहत सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को “ज्ञानदीप ” पोर्टल पर निबंध करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन बावजूद इसके काफी कम संख्या में विद्यालयों ने निबंधन कराया है. जिसके तहत निर्देश दिया गया है कि जिस विद्यालय के द्वारा प्रस्वीकृति नहीं ली गई है अथवा प्रस्वीकृति के पश्चात निबंधन नहीं किया गया है. उसे चिन्हित कर ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंध करना सुनिश्चित करें. इसके अलावा निजी विद्यालयों की नियमित रूप से जांच करने का आदेश दिया गया है. शिक्षा विभाग के “ज्ञानदीप ” पोर्टल पर निजी विद्यालयों को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं देनी होगी. जिसमें विद्यालय का नाम, डायस कोड, शिक्षकों की संख्या शिक्षक प्रशिक्षित है या प्रशिक्षित इसकी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा विद्यालय की प्रस्वीकृत है या नहीं. विद्यालय में वर्ग कक्षा की संख्या, शौचालय की संख्या, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय है या नहीं, इसकी जानकारी देनी होगी. विद्यालय में पुस्तकालय, पब्लिक ट्रस्ट, विद्यालय के भवन अथवा परिसर का विवरण, विद्यालय में खेल मैदान है या नहीं खेल उपकरण का विवरण और विद्यालय से सरकारी विद्यालय की दूरी की जानकारी देनी होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है