अलीगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में रविवार को अलीगंज प्रखंड अंतर्गत पुरसंडा गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. मौके पर पैनल के अधिवक्ता सतीश प्रसाद एवं पारा विधिक सेवक सुशील कुमार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन करते हुए सभी उपस्थित लोगों को लोक अदालत व एडीआर सिस्टम मीडिएशन के लेकर जागरूक किया गया. बताया गया कि महिलाओं, बच्चों, गरीबों व कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधि सहायता दी जाती है. खास कर गरीबों व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए भारत के संविधान में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई का अधिकार है. इस अधिकार के तहत गरीब तबके के लोगों को गिरफ्तारी की दशा में अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह प्राप्त करना, गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि महिलाओं व 18 साल तक की उम्र वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप, पीड़ित व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग मुफ्त विधिक सहायता के हकदार हैं, ऐसे लोगों को सरकार अपने खर्च पर अधिवक्ता की सेवा उपलब्ध कराती है. वहीं आगामी 13 जुलाई को लगने वाले लोक अदालत एवं एडीआर सिस्टम मीडिएशन के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया. शिविर में मुखिया प्रतिनिधि मिथिलेश यादव, सरपंच विष्णुदेव प्रसाद, पंसस ललिता देवी, पंसस प्रतिनिधि अनिल यादव समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे.
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