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हेमंत सोरेन की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में 28 मई को होगी सुनवाई, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग में हैं आरोपी

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में 28 मई को सुनवाई होगी. जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग में ये आरोपी हैं. ईडी कोर्ट से इनकी जमानत खारिज हो चुकी है.

रांची: बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गयी है. हेमंत ने हाईकोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है. उक्त याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट 28 मई को सुनवाई करेगी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी 2024 से जेल में बंद हैं. ईडी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है. जमानत के लिए वे पहले ईडी कोर्ट गए थे. वहां से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. इसके बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे हैं.

ईडी के आरोप को बताया बेबुनियाद

प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है. बेबुनियाद है. बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन भुईंहरी प्रकृति की जमीन है. उस जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है. इसके बावजूद ईडी ने उस जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगाया गया है.

जमीन पर कब्जा पीएमएलए में शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आता

इतना ही नहीं जमीन पर कब्जा पीएमएलए में शेड्यूल ऑफेंस में भी नहीं आता है. यह मामला प्रेडिकेट ऑफेंस का भी नहीं है. प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए धन की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, जो इस मामले में नहीं हुआ है. उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी 2024 से जेल में बंद हैं. ईडी द्वारा मामले की जांच पूरी करते हुए 30 मार्च को हेमंत सोरेन सहित पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया जा चुका है. इस मामले में हेमंत सोरेन सहित 11 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है.

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