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फर्जी हस्ताक्षर कर गबन कर लिए 10 लाख रुपए, किए गए बर्खास्त, रामगढ़ के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ एक्शन

रामगढ़ जिले के गोला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुम्हरदगा के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया है. 10 लाख रुपए गबन मामले में डीसी चंदन कुमार ने एक्शन लिया.

रामगढ़: फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे की निकासी करने के आरोप में रामगढ़ जिले के गोला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुम्हरदगा के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है. उपायुक्त चंदन कुमार ने जांच के बाद ये कार्रवाई की है. इस बाबत उन्होंने डीएसई को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है, ताकि गबन की गयी राशि की वसूली हो सके.

प्रभारी प्रधानाध्यापक ने किया राशि का गबन

शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों व कर्मियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है. इसी क्रम में गोला के कुम्हरदगा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सरस्वती वाहिनी संचालन समिति, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा गोला के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर राशि की निकासी मामले में की गई शिकायत पर उपायुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले में जांच का आदेश दिया. जांच में सही पाने के बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा गोला के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार पर प्रपत्र ‘क’ गठित किया गया. प्रपत्र ‘क’ की कार्यवाही पूरी होने के बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुम्हरदगा के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

डीएसई को डीसी ने दिया ये निर्देश

रामगढ़ के जिला शिक्षा अधीक्षक संजीत कुमार को तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस किए समेत अन्य कार्रवाईयों को लेकर निर्देशित किया गया है. गौरतलब हो कि प्रमोद कुमार द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा, गोला के मध्याह्न भोजन की राशि तथा विद्यालय प्रबंधन समिति को प्राप्त राशि का मनमाने ढंग से अपने रिश्तेदारों के बीच कुल 8,35,900 (आठ लाख पैतीस हजार नौ सौ रुपए) एवं जगन्नाथ कुमार (दुकानदार) को पीएफएमएस के द्वारा कुल 2,56,210.00 (दो लाख छप्पन हजार दो सौ दस रुपए) हस्तांतरित किया गया था. इसमें से 1,83,604 (एक लाख तिरासी हजार छः सौ चार रुपए) जगन्नाथ कुमार (दुकानदार) के द्वारा कुमार की पत्नी लक्ष्मी देवी के खाते में फिर यूपीआई के माध्यम से वापस किया गया. इस प्रकार प्रमोद कुमार द्वारा कुल 10,19,504 (दस लाख उन्नीस हजार पांच सौ चार रुपए) की राशि का गबन किया गया एवं प्रपत्र क में गठित सभी आरोप प्रमाणित हो गए.

ये है गंभीर आरोप

प्रमोद कुमार को अध्यक्ष व संयोजिका के फर्जी हस्ताक्षर से राशि की निकासी कर अपनी पत्नी एवं रिश्तेदारों के खातों में हस्तानांतरित करने एवं सरकारी राशि के दुरुपयोग करने के अरोप में झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकृत, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रमोद कुमार शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुम्हरदगा, गोला वर्तमान प्रतिनियोजित उत्क्रमित मध्य विद्यालय काचाडाड़ी, माण्डू को जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा सर्वसम्मति से सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया.

सर्टिफिकेट केस करने का निर्देश

समिति द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को निदेशित किया गया कि वे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, माण्डू को प्रमोद कुमार द्वारा गबन की गई राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस करने के लिए निदेशित करेंगे व वसूल की गई राशि में से मध्याह्न भोजन की राशि का वितरण विद्यालय प्रबंधन समिति एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के समक्ष विद्यालय के लाभुकों के बीच किया जायेगा तथा विद्यालय प्रबंधन समिति की राशि का व्यय विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा.

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