मोतिहारी.पुत्र व मां को चापाकल के हैंडल से प्रहार कर हत्या करने के जुर्म में दोषी मुकर्रर जितना थाना क्षेत्र के बीजबनी गांव निवासी विनोद चौरसिया को द्वितीय जिला जज राकेश कुमार तिवारी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. 30 अप्रैल 2019 की रात्रि 9 बजे अपने लिए अपनी कमाई से पंखा खरीद कर लाने से नाराज विनोद चौरसिया द्वारा अपने युवा पुत्र सोनू पर जानलेवा प्रहार किया. उसे बचाने गयी अपनी मां मुस्मात लीला देवी पर भी प्रहार किया, जिससे दोनों का घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. घटना को अंजाम देने का आरोप हत्यारे की पत्नी इन्दु देवी द्वारा ही स्थानीय थाना में आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर घोड़ासहन थाना कांड संख्या 147/19 दोहरे हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई. घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार किया गया आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने व न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से छह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए सहायक लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित घोषित करते हुए पीड़ित प्रतिकार अधिनियम के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकार को सहायता देने का आदेश दिया हैं. हत्यारोपियों के घर किया कुर्की,एक किया सरेंडर. चिरैया. 12 वर्षीय बालक की हत्या मामले के फरार दो अभियुक्तों के चल व अचल संपत्ति की मंगलवार को चिरैया पुलिस ने कुर्की कर जब्त कर लिया है. वहीं पुलिस के दबाव में तीसरे अभियुक्त ने थाना में सरेंडर कर दिया है. थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि मिश्रौलिया गांव निवासी व फरार अभियुक्त मुन्ना सिंह तथा राहुल सिंह पर दबाव बनाने के लिए कोर्ट के निर्देश पर उसके चल व अचल संपत्ति की कुर्की की गयी है. वहीं पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण तीसरे फरार आरोपी नवीन सिंह ने आत्म समर्पण कर दिया है. उन्होंने बताया कि करीब एक साल पूर्व मिश्रौलिया गांव निवासी धर्मेन्द्र सिंह के पुत्र सत्यम कुमार की हत्या कर आरोपियों ने पोखर में डाल दिया था. मामले को लेकर मृतक के चाचा ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें इन लोगों को आरोपी बनाया गया था. तब से सभी फरार है और पुलिस पकड़ने के लिए खाक छान रही है.
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