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दवा दुकानदार की हत्या के मामले में दो सहोदर भाइयों को उम्रकैद की सजा

छपरा में रंगदारी नहीं देने पर दवा दुकानदार की उसकी दुकान में घुस कर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने दो सहोदर भाइयों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनायी है.

छपरा में रंगदारी नहीं देने पर दवा दुकानदार की उसकी दुकान में घुस कर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने दो सहोदर भाइयों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अनुराग कुमार त्रिपाठी ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्याम किशोर मिश्रा व सहायक अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने दोनों आरोपितों को कड़ी-से-कड़ी सजा दिये जाने का न्यायालय से अनुरोध किया, तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपितों के पक्ष में बहस की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने रिविलगंज थाना क्षेत्र के टेकनिवास निवासी शिवजी तिवारी के पुत्र सुरेश तिवारी व प्रियरंजन तिवारी उर्फ छोटू को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि रिविलगंज थाना क्षेत्र के कचनार निवासी बैंककर्मी जयप्रकाश यादव ने 28 अक्तूबर, 2021 को अपने पिता प्रभुनाथ राय की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप में कहा था कि 21 अक्तूबर की संध्या लगभग 8 बजे वह टेकनिवास स्थित अपने पिता के प्रकाश मेडिकल हाल नामक दुकान पर आकर बैठा ही था कि उसी वक्त उपरोक्त दोनों व तीसरा भाई नीलेश तिवारी हथियार के साथ दुकान पर आया और पिता से रंगदारी में एक लाख रुपये मांगे, पिता ने रंगदारी देने से इनकार किया तो तीनों भाई मिलकर पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे. वह पिता को बचाने गया तो उसे भी जख्मी कर दिया और गल्ला से लगभग 20 हजार रुपये निकाल लिये. शोर सुनकर अगल-बगल के लोग जुटने लगे तो सभी कट्टा लहराते हुए फिर आने की धमकी देते चले गये. लोगों की मदद से पिता को रिविलगंज अस्पताल ले गया, जहां डाॅक्टर ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया और कुछ समय के बाद सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भी पटना रेफर कर दिया जिन्हें ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आठ गवाहों की गवाही करायी गयी है.

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