देवघर.
न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत द्वारा आरोपी कुणाल कुमार मंडल को राहत नहीं दी गयी. इस आरोपी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सनुवाई की गयी, जिसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. मालूम हो कि इसके विरुद्ध कुंडा थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है