22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के प्रयास में आरोपित को पांच साल की सजा

25 फरवरी 2022 को हरणाकुंडी के बढ़ईपाड़ा निवासी महेंद्र मिस्त्री ने मुफस्सिल थाना में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था.

दुमका कोर्ट. दुमका के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत ने शुक्रवार को दो साल पहले युवक पर जान लेवा हमला करने वाले हरणाकुंडी के जयदेव मिस्त्री को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. वहीं जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने बहस की. इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह की गवाही और पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया. मामला 25 फरवरी 2022 को हरणाकुंडी के बढ़ईपाड़ा निवासी महेंद्र मिस्त्री ने मुफस्सिल थाना में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में उसने आरोप लगाया था कि दोपहर करीब तीन बजे बेटा दुलाल शर्मा शिवमंदिर के समीप खड़ा था. उसी समय गांव का जयदेव आया और गाली-गलौज करने लगा. अचानक हाथ में लिए दाव से जान मारने की नीयत से बेटे के सिर पर प्रहार कर दिया, जिसमें बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले के बाद आरोपित वहां से भाग गया. अदालत ने गवाह की गवाही और साक्ष्य के आधार पर उसे सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें