22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

निजी अंग छूने वाले रिश्ते के दादा को कोर्ट ने दोषी ठहराया

निजी अंग छूने वाले रिश्ते के दादा को कोर्ट ने दोषी ठहराया

मुजफ्फरपुर. पारू थाना क्षेत्र के एक गांव में पहली वर्ग की छात्रा (9) का निजी अंग छूने वाले रिश्ते के दादा को विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 के विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने दोषी ठहराया है. सात जून को कोर्ट सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी. घटना को लेकर बच्ची के पिता ने 2022 के 13 अक्टूबर को पारू थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें रिश्ते के दादा पारू थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वर्तमान में वह सदर थाना क्षेत्र में रहता है. विशेष लाेक अभियाेजक अजय कुमार ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में गवाह पेश किए. पुलिस ने 31 मार्च 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. आईडीएफ के अधिवक्ता कृष्ण मोहन झा ने पीड़िता की काउंसलिंग की. पुलिस को दी जानकारी में पिता ने बताया कि उनकी बेटी पड़ोस में खेलने जाती थी. इस दौरान रिश्ते में दादा उसे अश्लील वीडियो दिखाता था. इस दौरान एक दिन उसने बेटी के अंगों को छू लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें