रांची. झारखंड में टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि 18 सितंबर 2023 को ही समाप्त हो गयी है. अभी तक राज्य में कोई टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं है. राज्य सरकार आचार संहिता समाप्त होते ही नयी पॉलिसी लाने की तैयारी में है. उद्योग विभाग इसकी तैयारी कर रहा है. सभी राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर नयी पॉलिसी का प्रारूप तैयार किया गया है. बताया गया कि नयी पॉलिसी न होने की वजह से नये उद्यम स्थापित करनेवाले उद्यमियों को परेशानी हो रही है. चेंबर समेत कई संगठनों ने राज्य सरकार से इसकी मांग की थी. तब नयी पॉलिसी लाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. गौरतलब है टेक्सटाइल पॉलिसी 2016 में बनी थी. जो 18.9.2021 तक के लिए ही लागू की गयी थी. बाद में इसे 18.9.2022 व फिर 18.9.2023 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया. जो समाप्त हो गया है.
पुरानी पॉलिसी में विशेष बदलाव नहीं
सूत्रों ने बताया कि नयी पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी में काफी हद तक समानता है. बहुत विशेष बदलाव नहीं किया गया है. पॉलिसी के प्रस्ताव में भूमि की कीमत पर 50% छूट, जिसका भुगतान पांच वर्ष के दौरान 10 बराबर किस्तों में करने का प्रस्ताव है. वहीं 20 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी देने की बात की गयी है. जो अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक होगी. वहीं स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है. कर्मियों के प्रशिक्षण व कौशल विकास के लिए एक बार में 13000 रुपये प्रति कर्मचारी देने का प्रावधान किया गया है. पॉलिसी में महिला कर्मचारी को प्रतिमाह 6000 रुपये व पुरुष कर्मचारी को प्रतिमाह पांच हजार रुपये रोजगार सब्सिडी के रूप में अगले सात वर्षों तक देते रहने के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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