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लंबित राशि नहीं जमा करने वाले के वेतन पर रोक

पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों की विभिन्न योजनाओं की शेष राशि को संबंधित बैंक खाते में जमा न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी.

संवाददाता, पटना पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों की विभिन्न योजनाओं की शेष राशि को संबंधित बैंक खाते में जमा न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी. इस मामले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं पंचायत सचिवों के मई महीने का वेतन रोक दिया गया है. अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया. अपर मुख्य सचिव ने विभागीय बैठक में इसकी समीक्षा की और चेतावनी दी कि वेतन भुगतान पर रोक तब तक लगी रहेगी, जब तक बची हुई राशि बैंक खाते में जमा न हो जाये. विभाग की ओर से पहले भी इन अधिकारियों को चेतावनी दी गयी थी. असर नहीं पड़ने पर यह कठोर कदम उठाया गया है. विभाग ने यह कार्रवाई 12 वें, 13 वें एवं 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायतों को दी गयी थी. वित्त आयोग के अलावा बीआरजीएफ, (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि),तृतीय एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत दी गयी हैं. नियम के अनुसार खर्च नहीं हुई (अव्यहृत) राशि सरकार के खाते में जमा करायी जाती है.

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