17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दो नेपाली गांजा तस्करों को दस-दस वर्ष की सजा

गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने उन्हें दस दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया . गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने उन्हें दस दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उनके ऊपर तीन-तीन लाख रुपया अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजायाफ्ता दुखीराम तथा इम्तियाज अहमद नेपाल के रहने वाले हैं. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि घटना 15 फरवरी वर्ष 2022 की है. एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि तस्कर नेपाल से बड़ी मात्रा में गांजा का बड़ा खेप लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले हैं. सूचना पर एसएसबी के जवानों ने पिलर संख्या 423 के इर्द-गिर्द जाल बिछाया. इसी क्रम में मध्य रात्रि में दो तस्कर सर पर प्लास्टिक का बोरा लिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने लगे. जवानों को देखकर तस्करों ने भागने का प्रयास किया. जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया और उनकी तलाशी लेने के बाद बोरा से 35 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया. इस संबंध में भंगहा थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें