28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पेंशन पाने के योग्य 50 वर्षीय महिलाएं तथा एससी-एसटी के लोग आवेदन दें

पेंशन पाने के योग्य 50 वर्षीय महिलाएं तथा एससी-एसटी के लोग आवेदन दें

न्यायालय आपके द्वार के तहत रविवार को गढ़वा शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसके तहत शहर के मझिआंव मोड़ एवं दानरो नदी टेंपो स्टैंड में ग्रामीणों को चलंत लोक अदालत की महत्व के बारे में बताया गया. पीएलवी मुरली श्याम तिवारी ने कहा कि समाज के सबसे कमजोर एवं अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, इस उद्देश्य से लोगों को कानून की जानकारी दी जा रही है. साथ ही लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान के लिए प्रचार-प्रसार के साथ पीड़ित व्यक्तियों का आवेदन भी लिया जा रहा है. उन्होंन कहा कि गरीब व कमजोर लोग अपनी-अपनी समस्याओं के त्वरित निदान के लिए आवेदन दें, ताकि बरसों से सरकारी विभागों में लंबित आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करायी जा सके. उन्होंने कहा कि जिस महिला की उम्र 50 वर्ष हो चुकी है, वह वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी है. इसके अलावे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी 50 वर्ष की उम्र में पेंशन देने का प्रावधान है. जो भी व्यक्ति इसके पात्र हैं, वे आवेदन करें, उसका तुरंत निष्पादन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के साथ व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. अन्य वक्ताओं ने जेल में निरुद्ध कैदियों के हक व अधिकार की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बच्चों को नशीले पदार्थ/ तंबाकू के सेवन से दूर रखें. ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, नपुंसकता एवं महिलाओं में प्रजनन क्षमता की कमी लाते हैं. उन्होंने कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत वाले असहाय बच्चों को कानूनी रूप से सहायता दी जाती है. इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के सचिव को पीएलवी के माध्यम से आवेदन दिया जा सकता है. मौके पर काफी संख्या में अन्य लोग मौजूद थे. ग्रामीणों के बीच पंपलेट आदि वितरित कर न्यायालय आपके द्वार एवं चलंत लोक अदालत के बारे में बताया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें