प्रतिनिधि, मुंगेर. मुंगेर लोकसभा चुनाव के मतगणना की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी है. मतगणना को स्वच्छ, निष्पक्ष व पारदर्शी बनाये रखने के लिये जिला प्रशासन ने जहां सभी पदाधिकारी व कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिया है. वहीं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं. मतगणना को लेकर मंगलवार को अंबे चौक से लेकर डीजे कॉलेज मार्ग में सामान्य परिचालन पर पूर्णत: रोक रहेगा. जबकि मतगणना से संबद्ध सरकारी पदाधिकारी, कर्मी व मीडियाकर्मियों के लिए न्यू पुलिस लाइन में वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गयी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना स्थल आरडी एंड डीजे कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारियों, मतगणना से संबद्ध लोक सेवक, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्बर व मीडियाकर्मियों तथा अन्य व्यक्तियों जैसे मजदूरो, सफाई कर्मी इत्यादि का प्रवेश पहचान पत्र के आधार पर होगा, जबकि मतगणना से संबद्ध सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों, मीडियाकर्मियों के लिए न्यू पुलिस लाइन में वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गयी है. मुंगेर विश्वविद्यालय की तरफ बने प्रवेश द्वार से निर्वाचन अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ताओं को पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश कराया जायेगा. किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता को मोबाइल फोन, कैलकुलेटर अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी. अभ्यर्थीगण का प्रवेश भी इसी द्वार से होगा. मतगणना के दिन मतगणना से संबद्ध सरकारी पदाधिकारी, लोक सेवक, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्बर व मीडियाकर्मियों के वाहन को ही अंबे चौक पर बने (ड्रॉप गेट) से आगे न्यू पुलिस लाइन तक जाने की अनुमति होगी. जो अपना वाहन न्यू पुलिस केंद्र में रखेंगे. निर्वाचन अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ता को अंबे चौक (ड्रॉप गेट) से आगे वाहन लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी. वे अपने वाहन को दुर्गा संस्था उच्च विद्यालय शाह जुबैर रोड में पार्किंग कर पैदल मतगणना स्थल तक जायेंगे. उन्होंने कहा कि अंबे चौक (ड्रॉप गेट) से निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्ता के वाहन को किसी भी स्थिति में आगे जाने नहीं दिया जायेगा. इस ड्रॉप गेट से मात्र अभ्यर्थी को अपने चालक के साथ एक वाहन ले जाने की अनुमति न्यू पुलिस लाइन (ड्रॉप गेट) तक होगी. जिनका वाहन न्यू पुलिस लाइन, मुंगेर में रूकेगा तथा चालक वाहन के साथ पार्किंग स्थल पर ही रहेगा. अभ्यर्थी के साथ चालक, अंगरक्षक, निर्वाचन अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ता ही वाहन में जा सकते हैं. निर्वाचन अभिकर्ता/ मतगणना अभिकर्ता के साथ यदि अन्य कोई व्यक्ति आते हैं तो उन्हें अंबे चौक (ड्रॉप गेट) से आगे जाने नहीं दिया जायेगा. अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्ता को ही पहचान पत्र के आधार पर पैदल प्रवेश दिया जायेगा. पांच नंबर गुमटी से आने वालों के लिये डीजे कॉलेज खेल मैदान में होगी पार्किंग 5 नंबर गुमटी से आने वाले अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता के वाहन के लिए आरडी एंड डीजे कॉलेज खेल मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गयी है. अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता के वाहन को डीजे कॉलेज खेल मैदान ड्रॉप गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी तथा उन्हें पहचान पत्र के आधार पर ही आगे पैदल जाने दिया जायेगा. किसी भी परिस्थिति में बिना पहचान पत्र वाले अन्य व्यक्तियों को ड्रॉप गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी, जबकि 5 नंबर तीनबटिया ड्रॉप गेट तक कोई अन्य दोपहिया/तीनपहिया/चारपहिया वाहन आता है तो उसमें से केवल अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/ मतगणना अभिकर्ता को उचित पहचान पर वहां से पैदल डीजे कॉलेज की ओर जाने दिया जायेगा. 5 नंबर तीनबटिया ड्रॉप गेट से मात्र अभ्यर्थी को अपने चालक के साथ एक वाहन ले जाने की अनुमति कॉलेज खेल मैदान (ड्रॉप गेट) तक होगी. जबकि अभ्यर्थी के साथ चालक, अंगरक्षक, निर्वाचन अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ता ही वाहन में ड्रॉप गेट तक जा सकते हैं. यदि मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए बिना पहचान पत्र वाले अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रयास किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. मतगणना केंद्र के आसपास लागू रहेगा धारा 144 मुंगेर. मुंगेर लोक सभा आम निर्वाचन 2024 अन्तर्गत 165-मुंगेर, 166-जमालपुर, 167-सूर्यगढ़ा, 168-लखीसराय, 178-मोकामा व 179-बाढ़ विधान सभा क्षेत्र के मतगणना का कार्य 4 जून को होगा. मतगणना को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने को लेकर जिला दंडाधिकारी अवनीश कुमार सिंह द्वारा मुंगेर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीजे कॉलेज मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू कर दिया गया है. डीएम ने बताया कि मतगणना हेतु (वज्रगृह आरडी एंड डीजे कॉलेज मुंगेर) मार्ग में 4 जून को मतगणना कार्य समाप्ति तक निर्वाचन आयोग के निर्धारित मापदंड के अनुरूप सभी प्रकार के वाहनों (दोपहिया सहित) का परिचालन बंद रहेगा. साथ ही आग्नेयास्त्रों, विस्फोटक पदार्थों, घातक हथियार यथा भाला/गड़ासा/तलवार आदि लेकर चलना निषिद्ध रहेगा. यदि किसी वाहन में अथवा व्यक्ति के पास तेजाब अथवा घातक रसायन पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि उक्त निषेधाज्ञा निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों, आपात सेवाओं यथा एम्बुलेंस, पानी टंकी/विद्युत की संकटकालीन सेवा/मिल्क वाहन /रोगी को अस्पताल ले जाने वाले वाहन, सार्वजनिक बस, जो निश्चित स्थानों के लिए निश्चित मार्गों पर चलायी जाती है, चुनाव कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों व सीपीएफ के उपयोग में आने वाले वाहन व उनके आग्नेयास्त्र को उक्त आदेश से शिथिल रखा गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है