सासाराम सदर. इवीएम का अंक मंगलवार को फैसला करेगा कि कौन दिल्ली जायेगा? काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 13 उम्मीदवारों में से किसे जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है, इसका खुलासा सासाराम शहर के तकिया मुहल्ला स्थित कृषि बाजार समिति में स्थापित मतगणना केंद्र में होगा. यहां मंगलवार की सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. उम्मीद है कि दोपहर दो बजे तक नतीजे की तस्वीर भी साफ हो जायेगी. 35 काराकाट लोकसभा क्षेत्र आम चुनाव 2024 की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्रवार डेहरी, काराकाट, नोखा, ओबरा, गोह व नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल छह काउंटिंग हॉल बनाये हैं. प्रत्येक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल होंगे, जिस पर एक साथ 14 इवीएम खोली जायेंगी. यानी एक बार में छह हॉलों में 84 इवीएम खुलेंगी. पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 10 टेबल लगाये जायेंगे.
बिना प्रवेश पत्र के मतगणना केंद्र में नहीं होगी इंट्री
मतगणना केंद्र में जिला निर्वाचन अधिकारी के जरिये जारी किये गये प्रवेश पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा. यानी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके जरिये नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ताओं को तकिया बाजार समिति के मेन गेट से इंट्री दी जायेगी. मतगणना स्थल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश मार्ग मेटल डिटेक्टर स्थापित किये गये हैं और मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद ही मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जायेगा. इस क्रम में सुबह छह बजे से मतगणना कर्मियों व सात बजे एजेंटों की इंट्री शुरू हो जायेगी. बाजार समिति गेट से लेकर मतगणना केंद्र तक तीन जगहों पर कर्मियों व एजेंटों की जांच के लिए चेक प्वाइंट बनाये जायेंगे.
ये वस्तुएं रहेंगी प्रतिबंधित
मतगणना केंद्र में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति को हथियार, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी. मीडियाकर्मी मतगणना स्थल पर बनाये गये मीडिया प्रकोष्ठ तक मोबाइल फोन ले जा सकेंगे. पत्रकारों और मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के मोबाइल मीडिया सेंटर पर ही जमा किये जायेंगे. वहीं, मतगणना स्थल पर केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के अलावा रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या काउंटिंग सुपरवाइजर रहेंगे. उन्हें ही ओटीपी प्राप्त करने के लिए ले जाने की अनुमति होगी. साथ ही मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान सामग्री लेकर नहीं जा सकेगा तथा धूम्रपान नहीं कर सकेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है