26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 14 वर्ष सश्रम करावास

डीजे छह मुकेश कुमार की अदालत ने पोक्सो एक्ट के मामले में बुधवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुये एक आरोपी को 14 वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनायी गयी.

बांका. एडीजे छह मुकेश कुमार की अदालत ने पोक्सो एक्ट के मामले में बुधवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुये एक आरोपी को 14 वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपी के उपर 20 हजार अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा बांका सदर थाना क्षेत्र के चुरैली गांव निवासी मो. अहमद राजा उर्फ अहमद अंसारी को सुनायी है. मामले को लेकर पीड़िता के बयान पर सदर थाना में उक्त आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसमें घटना का जिक्र करते हुये कहा था कि विगत 8 जनवरी 2017 को उक्त आरोपी के द्वारा गांव के ही एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी श्रीप्रकाश एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें