झारखंड सरकार के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत 4 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी. चंपाई सोरेन सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से यह जाकारी दी गई है.
झारखंड के सीएमओ ने दी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति
सीएमओ की ओर से बताया गया है कि सरकार ने राम प्रवेश कुमार, चंद्रशेखर सिंह, अवधेश कुमार पांडेय और डॉ अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुमति सरकार ने दे दी है. इनमें 2 अधिकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं.
राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर लगी रोक
सीएमओ के मुताबिक, झारखंड प्रशासनिक सेवा (चतुर्थ सीमित बैच) के तत्कालीन अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया है. उनके खिलाफ झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) के तहत यह कार्रवाई की गई है. जिस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उस वक्त राम प्रवेश कुमार धनबाद के बलियापुर में अंचल अधिकारी थे. वर्तमान में वह जामताड़ा जिले के करमाटांड़ में अंचल अधिकारी हैं.
रिटायर्ड जेपीएस ऑफिसर चंद्रशेखर सिंह की पेंशन पर रोक
झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के एक रिटायर्ड ऑफिसर चंद्रशेखर सिंह की पेंशन पर आजीव रोक लगा दी है. बिहार के सहरसा जिले के सोनवर्षा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रशेखर के विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत कार्रवाई को सरकार ने अनुमति दे दी है.
अवधेश कुमार पांडेय की पेंशन में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी
धनबाद नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त और झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अवधेश कुमार पांडेय (कोटि क्रमांक-528/03) की पेंशन से एक साल तक 5 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है. सरकार ने इसकी भी मंजूरी दे दी है. झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत दंडस्वरूप पेंशन में कटौती का प्रस्ताव लाया गया था.
बोकारो के पूर्व सिविल सर्जन के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्रवाई
बोकारो जिले के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार पाठक के विरुद्ध गठित प्रपत्र ‘क’ के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. इसके साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है.
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