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नीट में अनियमितता को लेकर एनटीए से हाइकोर्ट ने मांगा हलफनामा

नीट की परीक्षा में अनियमितता को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.

कोलकाता. नीट की परीक्षा में अनियमितता को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से न्यायाधीश कौशिक चंद व न्यायाधीश अपूर्व सिंह राय की खंडपीठ ने हलफनामा देने को कहा है. अदालत ने 10 दिनों के भीतर हलफनामा देने का निर्देश दिया है. दो सप्ताह बाद मामले की फिर सुनवाई होगी. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. मेधा तालिका कैसे बनायी गयी है, इसे प्रकाशित करने को कहा गया है. अदालत का अगला निर्देश नहीं आने तक नीट के तथ्यों को संरक्षित रखना होगा. जुलाई से नीट की काउंसलिंग शुरू होगी. नीट की परीक्षा कुल 720 नंबर की होती है.

प्रत्येक प्रश्न का नंबर चार है. आवेदनकारी ने बताया है कि नीट के रिजल्ट में पाया गया है कि कई परीक्षार्थियों को 719 या 718 नंबर मिला है. आवेदनकारी ने बताया है कि यदि प्रश्न चार नंबर के हैं, तो परीक्षार्थी को यह नंबर कैसे मिला होगा. इसे लेकर ही एनटीए से हलफनामा मांगा गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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