25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लोक अदालत वादों के निबटारा के लिए सुगम मार्ग है : प्रधान जिला जज

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया.

लातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान मोटर दुर्घटना दावा वाद से संबंधित वादों का निबटारा किया गया. मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत वादों के निबटारा के लिए सबसे सुगम मार्ग है. लोक अदालत आपसी सुलह या बातचीत की एक प्रणाली है. यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित मामलों, विवादों या जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में है, उन दो पक्षों में समझौता किया जाता है, जिसे सौहार्दपूर्ण तरीके से निबटाया जाता है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता है. यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, तो लोक अदालत में विवाद का निबटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है. उन्होंने लोगों से लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा-से-ज्यादा वादों का निबटारा करने की अपील की. विशेष लोक अदालत में न्यायाधीश संजय कुमार दुबे व अधिवक्ता पंकज कुमार की बेंच ने मोटर दुर्घटना से संबंधित वादों में 25.5 लाख रुपये का सेटलमेंट किया. इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शिवम चैरसिया, एसडीजेएम प्रणव कुमार, अधिवक्ता बिरसा मुंडा सहित बार एसोसिएशन लातेहार के सदस्य, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी, एलएडीसी सहायक दीपक कुमार मिश्रा, राहुल कुमार व पीएलवी के सदस्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें