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Lakhisarai News : पहली पत्नी के रहते की दूसरी शादी, युवक को कराया गिरफ्तार

दो दिनों से पहली पत्नी को बना रखा था बंधक, करता था प्रताड़ित

सूर्यगढ़ा.

मेदनीचौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरपुर ग्राम में पहली पत्नी के रहते पति द्वारा दूसरी शादी रचाने का मामला प्रकाश में आया है. पति द्वारा अपनी पहली पत्नी को घर में कैद कर रखा गया था. सूचना के बाद महिला विकास मंच पटना की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से उसे मुक्त कराया गया. मामले को लेकर मेदनीचौकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित पति को रविवार को कोर्ट में पेशी के लिए लखीसराय भेजा गया. पीड़ित महिला पहली पत्नी सुनीता देवी ने लिखित आवेदन देकर पटना महिला विकास मंच से पति द्वारा दूसरी शादी करने व पति के परिवार द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगायी थी. इस मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पटना महिला विकास मंच के संस्थापक फहीमा खातून, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदन जायसवाल, वैशाली जिला की जिलाध्यक्ष पूर्णा सिंह एवं लखीसराय महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष सह मुखिया जूली देवी ने मेदनीचौकी थाना पहुंचकर थाना के सहयोग से अमरपुर गांव निवासी शिवनंदन शाह के पुत्र राजीव कुमार के घर पहुंची एवं पीड़ित आवेदिका सुनीता कुमारी से भेंट की. ग्रामीणों से वहां की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली.

पता चला कि राजीव कुमार उर्फ संजीव कुमार की पहली पत्नी सुनीता कुमारी की शादी सामाजिक तौर तरीके से वर्ष 2017 में हुई थी. अभी एक सप्ताह पूर्व सुनीता कुमारी अपने मायके जमालपुर स्थित दौलतपुर गांव गयी थी. इस बीच वट सावित्री पूजा के दिन उसका पति राजीव कुमार शाहपुर कमाल गांव निवासी राजेंद्र शाह की पुत्री मौसम कुमारी से दूसरी शादी कर ली. इसकी जानकारी अपनी पहली पत्नी को नहीं दी. वहीं पीड़िता सुनीता कुमारी ने बताया कि सात वर्ष बीत गये, लेकिन उसका इलाज ससुराल पक्ष द्वारा नहीं कराया गया. उल्टे ससुराल पक्ष के परिवार द्वारा बराबर मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था. तंग आकर उसने पटना महिला विकास मंच को पत्र लिखकर गुहार लगायी.

इस संबंध में मेदनीचौकी थानाध्यक्ष सुनील कुमार सहनी ने बताया कि महिला मंच की अगुवाई में मामले की जांच पड़ताल करने के उपरांत लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि शिकायतकर्ता का कहना था कि उसे दो दिन से घर में कैद करके रखा गया था. उसे महिला विकास मंच की टीम द्वारा मुक्त कराया गया. मामले को लेकर सुनीता देवी के लिखित बयान पर मेदनीचौकी थाने में कांड संख्या 134/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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