पीएम कुसुम योजना : कृषि फीडरों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में किसानों की भी होगी भूमिका
कंपनी के मुताबिक इस योजना में व्यावसायिक कंपनी के लिए कम से कम एक करोड़ पांच लाख प्रति मेगावाट का न्यूनतम शुद्ध संपत्ति का वित्तीय मानदंड रखा गया है. परंतु किसान, किसानों के समूह, सहकारिता, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोगकर्ता संघ, स्वयं सहायता समूह भी बिना किसी तकनीकी या वित्तीय मानदंड के भाग ले सकते हैं. यदि किसान इस संविदा में भाग लेते हैं तो उन्हें केवल प्रत्येक मेगावाट का इएमडी के रूप में एक लाख रुपये देने होंगे.
केंद्र व राज्य सरकार से मिलेगी वित्तीय सहायताबिजली कंपनी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपये तथा बिहार सरकार द्वारा प्रति मेगावाट 45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जायेगी. सफल बोलीकर्ता को 15 महीने के अंदर सोलर प्लांट का निर्माण कर उसे 11 केवी लाइन द्वारा विद्युत उपकेंद्र से जोड़ देना होगा. वितरण कंपनी 25 वर्षों के लिए इस प्लांट से बिजली खरीदने का इकरारनामा करेगी.
उपकेंद्रों के लिए 20 जून तक लगा सकेंगे बोलीनिविदा भरने हेतु किसान या कंपनी को https://eproc2.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. साथ ही डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, इ-मेल आइडी तथा मोबाइल नंबर भी होना चाहिए. डिजिटल सिग्नेचर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर बनवाया जा सकता है. बोलीकर्ताओं को बोली जमा करते निविदा शुल्क के अतिरिक्त एक लाख रुपये प्रति मेगावाट की अग्रिम धनराशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी. टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली में भाग लेने की अंतिम तिथि 20 जून 2024 रखी गयी है. इस योजना में भाग लेने वाले इच्छुक किसान, कंपनी अपना नाम, पता. वाट्सएप नंबर, विद्युत उपकेंद्र का नाम जिस पर संयंत्र लगाना चाहते हैं, उपलब्ध भूमि (एकड़ में), उस पावर सबस्टेशन का नाम जहां वे सौर ऊर्जा भेजना चाहते हैं, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी वाट्सएप नबर 7320924004 पर लिख कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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