मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर नवनिर्मित पंचायत भवन और निर्माण के लिए चिह्नित की गयी भूमि का सीमांकन करना अनिवार्य है. कई जिलों में निर्माण कार्य पूरा होने अथवा भूमि चिह्नित होने के बाद भी सीमांकन का कार्य अधूरा है. पंचायती राज विभाग की अपर सचिव कल्पना कुमारी ने सभी संबंधित डीएम को इससे अवगत कराया है. उन्होंने इसके लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इसमें संबंधित अंचल के सीओ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ), भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता समेत अन्य को शामिल किया गया है. उन्होंने सभी नवनिर्मित और पंचायत भवन के निर्माण को लेकर चिह्नित की गयी भूमि का अतिशीघ्र सीमांकन कराते हुए रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों से रिपोर्ट नहीं मिली है. जिले में कुल 267 नए पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है. इसमें से अभी 102 जगहों पर भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण नहीं हो सकता है. जबकि शेष जगहों पर निर्माण कार्य शुरू है, लेकिन सीमांकन का कार्य अधूरा है. इसे देखते हुए विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए अविलंब सीमांकन का कार्य पूरा करने को है्.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है