औरंगाबाद/कुटुंबा. इंटर नामांकन की प्रथम मेधा सूची से असंतुष्ट छात्रों को बिहार बोर्ड ने एक सुनहरा अवसर दिया है. छात्र 11 जून यानि कल मंगलवार तक अपने पूर्व के चयनित ऑप्शन में बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उप सचिव सह नियंत्री पदाधिकारी ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है.यह कार्रवाई उच्च न्यायालय की पहल पर की गयी है. इसके लिए अधिकारियों ने उच्च न्यायालय का शरण लिया था. बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वैसे छात्र-छात्राएं जो पूर्व में 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए ओएफएसएस पर ऑनलाइन आवेदन कर चुके है, वे अब पुनः दो दिनों तक विषय, संकाय और संस्थान में परिवर्तन कर सकते है. हालांकि अधिकांश बच्चो को अभी तक यह पता नहीं है कि किस पल्स टू-हाई या कॉलेज में नामांकन कराने के लिए बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट में चयन किया है. इसके लिए उन्हे कैफे या वसुधा केंद्र में जाकर पत्ता करना होगा. विदित हो कि इंटर में नामांकन को लेकर पिछले दिनों से हीं उहापोह कायम है. पूर्व की भांति इस वर्ष सत्र 2024-26 में छात्रों ने नामांकन के लिए ओएफएसएस के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया था. इसकी तिथि भी कई बार बढ़ायी गयी. ऑनलाइन करने के बाद सरकार ने यह निर्देश जारी किया कि 11वीं में छात्रों का नामांकन इस संस्थान में होगा जहां से उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की है. यह बात सुनकर छात्र सकते में आ गये. इस प्रक्रिया में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जुटी थी तभी उच्च न्यायालय का यह निर्देश आया कि छात्र किसी भी बिहार के किसी भी मनपसंद संस्थान में नामांकन करा सकते हैं. इसके लिए ओएफएसएस में छात्र के द्वारा भरे गये नामांकन विकल्प पर कार्रवाई करने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया. न्यायालय के निर्देश के बाद बोर्ड ने पुनः एक विज्ञप्ति जारी कर विषय, संकाय और संस्थान में परिवर्तन का ऑप्शन छात्रों को दिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वैसै मैट्रिक उत्तीर्ण बच्चे जिन्होंने इंटर में एडमिशन लेने के लिए ओएफएसएस वेबसाइट पर ऑनलाइन किया है. वे निर्धारित तिथि के अंदर अपनी सुविधानुसार संस्थान व पूर्व के चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है