बोखड़ा. प्रखंड की महिसौथा पंचायत के सतेर गांव में उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए गए तीन एकड़ 26 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी गई है. इसके तहत शनिवार को अंचलाधिकारी वागीशा प्रियदर्शी एवं राजस्व अधिकारी ने संयुक्त रूप से पुलिस बल की उपस्थिति में खाता संख्या 2994 ,खेसरा 131 एवं रकवा तीन एकड़ 26 डिसमिल चिन्हित अतिक्रमित भूमि में से दस लोगों के कब्जा से मुक्त कराया गया है. शेष 23 लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए गए जमीन को 18 मई को अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी. बताया गया है, की सतेर गांव के परमानंद राय पिता पीताम्बर राय के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में वाद दर्ज कराई गई थी. न्यायालय के आदेश पर उक्त अतिक्रमण वाली जमीन को मुक्त कराए जाने का निर्देश दिया था. इसके आलोक में शनिवार को प्रशासन ने सड़क किनारे वाली जमीन को बुलडोजर चला कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान बोखड़ा थानाध्यक्ष त्रिपुरारी कुमार काफी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद थे. राजस्व कर्मचारी ने बताया की कुल 33 लोगों के द्वारा तीन एकड़ 26 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है. जिसमें से दस लोगों के द्वारा अतिक्रमित जमीन को मुक्त करा लिया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है