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जिले में 77 शिक्षा सेवक व 43 तालीमी मरकज की होगी बहाली

महादलित, दलित व अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक व तालीमी मरकज के चयन में आचार संहिता के कारण लगी रोक हटते ही जिले में शिक्षा सेवक व तालीमी मरकज के रिक्त पद पर बहाली का रास्ता खुल गया है.

समस्तीपुर : महादलित, दलित व अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक व तालीमी मरकज के चयन में आचार संहिता के कारण लगी रोक हटते ही जिले में शिक्षा सेवक व तालीमी मरकज के रिक्त पद पर बहाली का रास्ता खुल गया है. जिले में 77 शिक्षा सेवक और 43 तालीमी मरकज की बहाली होनी है. जन शिक्षा निदेशक ने डीएम को पत्र के माध्यम से जून में भी बहाली प्रक्रिया को पूरा कराने को कहा है. डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि प्रखंडों से महादलित व दलित टोलों में सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी. सभी प्रखंडों के बीडीओ से जल्द सूची की मांग की गई है. ताकि समय पर बहाली प्रक्रिया को पूरी की जा सके. चयन समिति द्वारा ही चयन किया जायेगा. बहाली की खास बात यह है कि चयनित अभ्यर्थी 60 साल की आयु तक सेवा दे सकेंगे. वहीं मानदेय के रूप में 22 हजार रुपये मिलेंगे. शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक समकक्ष और अनुभव आधारित है. टोला सेवक और शिक्षा स्वयंसेवी को साल में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलेगा. इसके अलावा महिलाओं को छह माह का मातृत्व अवकाश मिलेगा. यह सुविधा मात्र दो बच्चों तक ही होगा. अधिकतम 30 दिनों का अवैतनिक अवकाश भी मिलेगा. विदित हो कि विगत वर्ष जुलाई माह में शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने प्रदेश के सभी डीएम को इस संदर्भ में पत्र लिखा था. दरअसल यह बहाली जिला अधिकारियों की देखरेख में होनी थी. 24 जुलाई 2023 को जिलावार रिक्त पदों की सूची के साथ बहाली की पूरी प्रक्रिया से संबंधित एक वर्क कैलेंडर सभी डीएम को भेजा गया था. 19 तारीख को विज्ञापन जारी कर चार सितंबर तक आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी करनी थी. लेकिन तत्कालीन डीपीओ ने इस चयन प्रक्रिया को जांच के पेच में फंसा दिया था. अपर मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर रिक्तियों के लिए शिक्षा सेवकों का चयन मार्गदर्शिता के अनुसार किया जाये. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि शिक्षा सेवकों का चयन किसी भी कीमत पर निर्धारित लक्ष्य से अधिक न हो. अपर मुख्य सचिव ने लिखा है कि जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षा सेवक को हटाया गया है तथा ऐसे अन्य सभी मामले जिसमें चयन एवं सेवामुक्ति से संबंधित न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनके पद एवं स्थान को सुरक्षित रखा जाये.

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