समस्तीपुर : इंटरमीडिएट के सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय में दाखिला लेने के लिए मेधा सूची जारी कर दी है. मेधा सूची में छात्रों के नाम के सामने अंकित प्लस टू स्कूलों में उन्हें नामांकन कराना है. इसके लिए प्लस टू स्कूल प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों के नामांकन के लिए संकाय एवं विद्यालय बदलने के लिए भी 11 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक परीक्षा पास कर चुके छात्र-छात्राओं का इंटरमीडिएट में नामांकन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया गया था. मैट्रिक की परीक्षा में मिले प्राप्तांक के आधार पर छात्र-छात्राओं की मेधा सूची तैयार की गई है. छात्र-छात्राओं द्वारा नामांकन के लिए विद्यालय का नाम दिया गया है. विद्यालय चयन को लेकर छात्र-छात्राओं की पहली प्राथमिकता जहां से मैट्रिक की परीक्षा पास की है, वहां देने का निर्देश मिला था. निर्देश के आलोक में छात्र-छात्राओं ने नामांकन के लिए आवेदन किया था. अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से छात्रों को उनकी इच्छा अनुसार स्कूल चयन एवं संकाय चयन के लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं. प्रधानाध्यापकों ने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के गत आठ मई को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया गया था कि वह छात्रों का उसी सरकारी विद्यालय में इंटरमीडिएट में नामांकन लें, जहां से छात्रों ने मैट्रिक पास किया है. अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ गुरुवार को निधि कुमारी तथा अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. प्रधानाध्यापकों का कहना था कि कुछ ऐसे छात्र थे, जो शहर में रहकर पढ़ाई करते थे. लेकिन, बोर्ड के दिये गये निर्देश के अनुसार उन्हें अपनी पंचायत के प्लस टू स्कूल में नामांकन कराना है. हालांकि, उनकी ओर से भी अतिरिक्त विद्यालयों का नाम अपने आवेदन में दिया गया था, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मेधा सूची का प्रकाशन किया गया है. ऐसे में अगर वह छात्र नामांकन के लिए विद्यालय एवं संकाय परिवर्तन करते हैं, तो उनका नामांकन समिति की ओर से जारी की जाने वाली मेधा सूची के आधार पर की जायेगी.
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