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हत्या के मामले में एक दोषी करार, सजा के बिंदु पर सुनवाई 18 को

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. वहीं, दो महिला समेत तीन लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

गिरिडीह. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. वहीं, दो महिला समेत तीन लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. सजा के बिंदु पर 18 जून को फैसला सुनाया जायेगा. मामला पचंबा थाना क्षेत्र के कल्याणडीह का है. 27 सितंबर 2021 को पचंबा थाना (कांड संख्या 117/21) दर्ज किया गया था. कल्याणडीह निवासी देवंती देवी ने पति मनोज साव के हत्या का आरोप गांव के ही रंजीत साव, उसकी पत्नी प्रभा देवी, मां चंदवा देवी और पिता किष्टो साव पर लगाया था. पुलिस अनुसंधान रंजीत साव दोषी पाया गया. वहीं, मां-पिता व पत्नी को निर्दोष पाये गये. इसलिए सोमवार को तीनों को रिहा कर दिया गया. वहीं, रंजीत पर आरोप गठित करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. कल्याणडीह में किसी बात को लेकन मृतक मनोज साव की नतिनी को आरोपी रंजीत साव ने 27 सितबंर 2021 को एक थप्पड़ मार दिया था. दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि हिंसक झड़प हो गयी. इसमें रंजीत ने मनोज साव पर चाकू से हमला कर दिया. इससे मौके पर ही मनोज की मौत हो गयी. घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था.

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