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कैंपस : इंटर में रजिस्ट्रेशन से वंचित स्टूडेंट्स को 25 तक मिला मौका

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर सत्र 2023-25 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का एक और मौका दे दिया है.

– इंटर सत्र 2023-25 के स्टूडेंट्स 25 तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

संवाददाता, पटना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर सत्र 2023-25 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का एक और मौका दे दिया है. सत्र 2023-25 में 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स विलंब शुल्क के साथ 25 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इससे पहले 31 जनवरी 2024 तक रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था. समिति ने कहा है कि निर्धारित सीट के अनुसार नामांकित नियमित तथा स्वतंत्र कोटि के सही अभ्यर्थीत्व वाले स्टूडेंट्स का ही सूचीकरण इंटर वार्षिक परीक्षा 2023-25 के लिए हो और इसमें किसी भी प्रकार की चूक या त्रुटि नहीं होने पाये. बाद में किसी भी तरह के संशोधन व परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी. विद्यालय के प्रधान 25 जून तक वेबसाइट http://seniorsecondary.biharboardonline.com/ पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर दो प्रतियों में विद्यार्थी को उपलब्ध करायेंगे. समिति के पोर्टल पर जाकर विद्यालय को प्रधान आवेदन करेंगे. विद्यार्थी द्वारा भरे गये संशोधित सूचीकरण आवेदन फॉर्म के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधान समिति के पोर्टल पर संशोधन करते हुए 25 जून तक ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरेंगे और शुल्क जमा करेंगे. नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए विलंब शुल्क के साथ 665 रुपये व स्वतंत्र कोटि के लिए विलंब शुल्क के साथ 1215 रुपये शुल्क देने होंगे. अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं सफल विद्यार्थियों को विलंब शुल्क के साथ 1015 व अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं सफल स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों को विलंब शुल्क के साथ कुल 1565 रुपये जमा करने होंगे. विद्यार्थी द्वारा चयनित विषय व अन्य विवरणी को कंडिका 1 में भरना होगा. प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा भरे गये एवं हस्ताक्षरित सूचीकरण आवेदन की दो प्रति में से एक प्रति को विद्यालय प्रधान के पास जमा किया जायेगा. दूसरी प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान हस्ताक्षर एवं मुहर देकर विद्यार्थी को देंगे. समिति ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म खंड बी के क्रमांक 17 में विद्यार्थी का आधार नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा. यदि विद्यार्थी का आधार कार्ड नंबर नहीं है तो इसकी जानकारी क्रमांक 18 में अनिवार्य रूप से करना है.

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