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तीन साल पूर्व घर से बरामद हुआ था पौने दो किलो गांजा, आरोपित दोषी करार

तीन साल पूर्व घर से बरामद हुआ था पौने दो किलो गांजा, आरोपित दोषी करार

गोराडीह में तीन साल पूर्व प्रतिवेदित गांजा तस्करी मामले में आरोपित को दोषी करार दिया गया है. मामले में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 13 शशिकांत ओझा की अदालत ने मंगलवार को मामले में सुनवाई पूरी की. कांड के आरोपित संजय कुमार निराला को दोषी करार दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियाेजक श्रीधर कुमार सिंह ने बताया कि 15 जून को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. गोराडीह थाना क्षेत्र के बड़हरी गांव में तीन साल पूर्व विगत 17 जुलाई 2021 को एक घर में हुई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गांजा की बरामदगी की गयी थी. जिसमें घर के मालिक संजय कुमार निराला की गिरफ्तारी की गयी थी. वजन करने पर कुल एक किलो 720 ग्राम गांजा की बरामदगी की गयी थी. मामले में गोराडीह थाना में तत्काल प्रतिनियुक्त एसआइ उमाशंकर के लिखित आवेदन पर संजय कुमार निराला के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था. हवाई अड्डा के रनवे पर बुलेट मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त

हवाई अड्डा के रनवे पर मंगलवार देर शाम एक तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गयी. जिसमें बाइक चला रहा युवक और बाइक पर उसके साथ बैठी महिला भी घायल हो गयी. घटना की जानकारी पाकर तिलकामांझी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भेज दिया. क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर थाना लेकर चली गयी. खबर लिखे जाने तक मामले में किसी के द्वारा शिकायत को लेकर आवेदन नहीं दिया गया था. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक युवक तेज रफ्तार में अपनी बुलेट बाइक रनवे पर चला रहा था. इसी क्रम में अचानक एक बच्चा रास्ते में आ गया. जिसकी वजह से उसकी बाइक अनियंत्रित हो गयी और वह गिर गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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