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जेएसएससी 41 प्रार्थियों की प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य की परीक्षा अलग से ले

याचिका के अंतिम फैसले से इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित होगी

रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने 12 जून से शुरू होनेवाली प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. सुनवाई के दाैरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. अदालत ने निर्देश दिया 41 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है. उन अभ्यर्थियों के लिए अलग से परीक्षा ली जाये. इसके लिए अदालत ने आयोग को चार सप्ताह का समय प्रदान किया. अदालत ने यह भी कहा कि याचिका के अंतिम फैसले से उनकी नियुक्ति प्रभावित होगी. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थीगण नियमावली की सभी शर्तों को पूरा करते हैं. अदालत से प्रार्थियों को सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल करने के लिए जेएसएससी को आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमृता कुमारी व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि संशोधित नियमावली को पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में लागू नहीं किया जा सकता है. इसलिए आयोग अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी करे, ताकि 12 जून से शुरू होनेवाली परीक्षा में शामिल हो सकें. जेएसएससी ने राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 26001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की है.

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