22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Aadhaar-PAN Link: आधार को पैन से लिंक कराने के लिए किया अप्लाई, तो ऐसे करें स्टेटस चेक

Aadhaar-PAN Link: आयकर विभाग ने 28 मई 2024 मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा था कि आधार को पैन से लिंक नहीं कराने पर दोगुने से भी अधिक टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा. अधिक टीडीएस का भुगतान करने से बचने के लिए आधार को पैन से लिंक कराना जरूरी है.

Aadhaar-PAN Link: अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) से लिंक कराने के लिए आवेदन कर दिया है, तो उसके स्टेटस को चेक करते रहना भी जरूरी है. वर्ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ या नहीं? सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 31 मई 2024 निर्धारित की थी. इस तारीख तक यह काम कर देने के बाद टीडीएस की कटौती की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा. वहीं, आधार से पैन को लिंक नहीं कराने पर दोगुना टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा.

आधार से पैन को लिंक कराना क्यों है जरूरी

आधार नंबर भारतीय नागरिक की पहचान संख्या है और पैन स्थायी खाता नंबर. ये दोनों नंबर भारतीय नागरिक के आवश्यक दस्तावेजों में से एक हैं. आयकर विभाग आपके व्यक्तिगत पहचान वाले नंबर को स्थायी खाता नंबर से जोड़कर रखने का निर्देश देता है. अगर आप किसी भी प्रकार का लेनदेन करते हैं, आयकर विभाग उस पर नजर बनाए रखता है. वह आपकी आमदनी का पता इसी तकनीक के आधार पर लगाता है. इसीलिए आय से अधिक आमदनी होने पर वह आपको नोटिस भेजकर पूछता है कि फलानी तारीख को आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा कराए गए थे, वे कहां से आए? इसके अलावा, आधार से पैन को लिंक रहने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने में, बैंक से पैसों की निकासी और जमा करने में सहूलियत होती है. वहीं, होम लोन या पर्सनल लोन लेने में भी आसानी होती है.

और पढ़ें: छठा पूर्ण बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाएंगी निर्मला सीतारमण, नागरिकों का जीवन बनेगा सुगम

दोगुने से अधिक कटेगा टीडीएस

बताते चलें कि आयकर विभाग ने 28 मई 2024 मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा था कि आधार को पैन से लिंक नहीं कराने पर दोगुने से भी अधिक टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा. अधिक टीडीएस का भुगतान करने से बचने के लिए आधार को पैन से लिंक कराना जरूरी है.

और पढ़ें: हेलमेट से हटाई जाए जीएसटी, आईआरएफ ने की सरकार से मांग

कैसे करें स्टेटस चेक

  • आधार-पैन लिंक के स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा.
  • इसके बाद क्विक लिंक सेक्शन पर टैप करें और आधार स्टेटस का चयन करें.
  • इसके बाद पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
  • इतना करने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद पैन से आधार लिंक का मैसेज मिल जाएगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें