मधेपुरा. नेशनल हाइवे 107 के दोहरीकरण के लिए अधिगृहीत की गयी जमीन का मुआवजा लेने के लिए जिला प्रशासन ने रैयतों को निर्देश दिया है. जिला प्रशासन ने कहा है कि परियोजना पैकेज वन एवं पैकेज टू के सभी हितबद्ध रैयत जो अब तक अपने अधिगृहीत भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे अपनी भूमि से संबंधित कागजात जैसे केबाला/खतियान, जमाबंदी जो अधिगृहीत भूमि के जीवित रैयत के नाम पर कायम हो अद्यतन लगान रसीद, जीवित रैयत के नाम से निर्गत भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रति एवं कार्यपालक दंडाधिकारी न्यायालय से निर्गत शपथ पत्र, फोटो, रेवेन्यू टिकट आदि के साथ जिला भू-अर्जन कार्यालय में आवेदन जमा करें, ताकि मुआवजा भुगतान की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जा सके.
निर्माण कार्य में बाधा नहीं करें उत्पन्न:
प्रशासन ने यह भी कहा है कि एनएच 107 परियोजना पैकेज वन एवं टू के सभी वैसे हितबद्ध रैयत, अब तक जिनकी अधिगृहीत भूमि का उनके नाम जमाबंदी कायम नहीं रहने के कारण मुआवजा प्राप्त नहीं हो सका है, वे अपने नाम पर जमाबंदी कायम कराने अद्यतन लगान रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए सीओ से संपर्क करें. इस संबंध में सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को विशेष कैंप आयोजन करने का दिशा-निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा है कि संबंधित रैयत विकासात्मक परियोजना पर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें. उनकी जमीन का मुआवजा राशि सुरक्षित है. वांछित कागजात के साथ आवेदन करने पर मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है