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मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का करें व्यापक प्रचार प्रसार: डीएम

दिव्यांगजन, सामाजिक सुरक्षा, जिला कल्याण सहित अन्य विभागों की हुई समीक्षा

मधेपुरा. समाहरणालय स्थित झल्लू बाबू सभागार में बुधवार को डीएम विजय प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में बुनियाद केंद्र, दिव्यांगजन, सामाजिक सुरक्षा, जिला कल्याण, जिला अल्पसंख्यक कल्याण, बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक हुई. समीक्षा के क्रम में डीएम ने जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अंतर्गत संचालित सभी योजनाएं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत नये एवं त्रुटि सुधार के लिए लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश दिया. डीएम ने मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना व मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए इन योजनाओं में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने का भी निर्देश दिया. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग अंतर्गत संचालित योजनाएं जैसे बैट्री चालित ट्राइसाइकिल योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 396 लाभुकों के बीच बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया है. डीएम ने इस पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग अंतर्गत यूडीआइडी व अन्य योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने व लाभ देने में तेजी लाने का निर्देश दिया.

आवंटन मिलते ही छात्र-छात्राओं को करें भुगतान:

बैठक में वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से फौकनिया (मैट्रिक) प्रथम श्रेणी से वंचित उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं एवं मौलवी (इंटर) प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर ससमय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक तलाकशुदा/परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना के अंतर्गत पूर्व में प्राप्त सभी आवेदनों के जांच प्रतिवेदन के लिए स्मार पत्र भेजने का निर्देश दिया. मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत तीन मदरसा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. शेष चार मदरसों से एलपीसी कार्यालय में जमा कराने, मदरसा सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने एवं उक्त शेष मदरसों का भवन प्रमंडल से प्राक्कलन तैयार कराने का निदेश दिया गया है.

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