मुजफ्फरपुर. पारू थाना के एक गांव में पहली वर्ग की छात्रा (9) का निजी अंग छूने वाले रिश्ते के दादा काे विशेष पाॅक्साे काेर्ट-2 के विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने दाेषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनायी है. घटना काे लेकर बच्ची के पिता ने 13 अक्तूबर 2022 काे पारू थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसमें सुमन कुमार सिंह काे आराेपी बनाया था. आरोपी सुमन कुमार सिंह पारू थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में सदर थाना क्षेत्र में रहता है. विशेष लाेक अभियाेजक अजय कुमार ने बताया कि कुल सात गवाहों को पेश किया गया था. आरोपी सुमन कुमार सिंह 10 मार्च 2023 से जेल में बंद है . पारू पुलिस ने 31 मार्च 2023 काे काेर्ट में उसके विरुद्ध कोर्ट मे चार्जशीट दाखिल की थी. आइडीएफ के अधिवक्ता कृष्ण माेहन झा ने पीड़िता की काउंसेलिंग की. पुलिस काे दिये गये बयान में पीड़िता के पिता ने बताया था कि उनकी बेटी पड़ाेस में खेलने जाती थी. इस दाैरान उसे सुमन कुमार सिंह अश्लील वीडियाे दिखाता था. इस दाैरान एक दिन उसके निजी अंगाें काे छू दिया.10 अक्तूबर 2022 में सुमन अपने घर पर गयी.जहां बच्ची के माता-पिता ने उसे प्रणाम किया. वहीं बच्ची ने उसे प्रणाम नहीं किया.उसने सुमन के दिए हुए चाॅकलेट व नमकीन भी नहीं खाया.रात में माता-पिता ने जब बच्ची से पूछा तब जाकर घटना सामने आयी.
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