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चलंत लोक अदालत में 18 मामलों का ऑन द स्पॉट निबटारा

शेरघाटी में अनुमंडल स्तर पर गुरुवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया.

शेरघाटी. शेरघाटी में अनुमंडल स्तर पर गुरुवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें न्यायाधीश मृत्युंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता अरविंद कुमार झा, सामाजिक कार्यकर्ता शारदा कुमारी व अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, शेरघाटी से मनीष प्रकाश भी उपस्थित रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि चलंत लोक अदालत का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराना, सुलह समझौते के माध्यम से विवादों का निबटारा कराना, विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, कमजोर वर्गों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देना, विधिक शिविरों का आयोजन करना, पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निबटारा करना चलंत लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है. अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, शेरघाटी के मनीष कुमार ने बताया कि लोक अदालत द्वारा मुकदमों के निबटारे में वकील पर खर्च नहीं होता, कोर्ट फीस नहीं लगता, पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस वापस हो जाती है, किसी पक्ष को सजा नही होता मामले को बातचीत द्वारा सुलह से हल कर लिया जाता है. मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है. मामले का निबटारा तुरंत हो जाता है. आसानी से न्याय मिल जाता है. फैसला अंतिम होता है. फैसले के विरुद्ध कहीं अपील नहीं होती है. इस मौके पर प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी निर्मल कुमार के अतिरिक्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड राजस्व पदाधिकारी, मुखिया, सरपंच एवम जनता मौजूद थे.

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