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मिस्त्री बाबूलाल की हत्या मामले में एक दोषी करार

पंडौल थाना क्षेत्र में करीब आठ वर्ष पूर्व राजमिस्त्री बाबूलाल चौपाल के हुई हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई.

मधुबनी. पंडौल थाना क्षेत्र में करीब आठ वर्ष पूर्व राजमिस्त्री बाबूलाल चौपाल के हुई हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी सकरी थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी उगन दास को दफा 302 भादवि में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 19 जून को सुनवाई होगी. वहीं इसी कांड के अन्य अभियुक्त किसन दास व माला देवी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

क्या है मामला

अपर लोक अभियोजक संजय कुमार के अनुसार सूचक पंडौल थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर निवासी होरिल चौपाल के पिता बाबूलाल चौपाल 23 जनवरी 2017 को मिस्त्री का काम करने अपने रिश्ते के एक अन्य मिस्त्री लाल बाबू चौपाल के साथ धौंस बाजार गया था. करीब 9 बजे रात में लालबाबू चौपाल आया और बोला कि बाबूलाल चौपाल उगन दास के साथ कहीं गया है. करीब एक घंटे के बाद आरोपी आया बोला कि बाबूलाल चौपाल किसी के साथ चला गया है. घर नहीं आने के बाद परिजन खोजबीन करने लगे. 24 जनवरी 2017 को सूचना मिली कि धौंस बाजार के पास एक शव लावारिश अवस्था में पड़ा हुआ है. सूचना मिलने पर जब सूचक वहां पहुंचा तो अपने पिता का गला रेता शव देखा. इस संबंध में सूचक होरिल चौपाल ने पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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