22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Swati Maliwal Case: हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

Swati Maliwal Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है.

Swati Maliwal Case : राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले पर कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है. आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट उनकी दो जमानत याचिकाएं पहले खारिज कर चुका है.

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी यानी ‘आप’ की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने नियमित जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जमानत याचिका को 14 जून को यानी आज कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. बिभव कुमार को 31 मई को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. उनपर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है.

Read Also : Swati Maliwal: ‘मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था’, स्वाति मालीवाल का छलका दर्द, BJP से कर दी खास गुजारिश

निचली अदालत ने नहीं दी जमानत

मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को तीस हजारी की एक निचली अदालत ने सात जून को जमानत देने से इंकार कर दिया था. अदालत ने यह कहते हुए कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह ‘गंभीर और संगीन’ आरोपों का सामना कर रहे हैं. ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

हाई कोर्ट के सामने क्या दी गई दलील

दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल अपनी याचिका में बिभव कुमार ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि उनकी आगे की हिरासत की जारूरत नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा सभी सबूत एकत्र किए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें