Swati Maliwal Case : राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले पर कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है. आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट उनकी दो जमानत याचिकाएं पहले खारिज कर चुका है.
उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी यानी ‘आप’ की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने नियमित जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जमानत याचिका को 14 जून को यानी आज कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. बिभव कुमार को 31 मई को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. उनपर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है.
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निचली अदालत ने नहीं दी जमानत
मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को तीस हजारी की एक निचली अदालत ने सात जून को जमानत देने से इंकार कर दिया था. अदालत ने यह कहते हुए कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह ‘गंभीर और संगीन’ आरोपों का सामना कर रहे हैं. ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
हाई कोर्ट के सामने क्या दी गई दलील
दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल अपनी याचिका में बिभव कुमार ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि उनकी आगे की हिरासत की जारूरत नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा सभी सबूत एकत्र किए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं.