Arundhati Roy: जानी-मानी लेखिका अरुंधति रॉय की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन पर आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. दरअसल, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरुंधति रॉय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के पूर्व प्रोफेसर डॉ शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. अरुंधति रॉय पर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. उसी सिलसिले में उन पर मुकदमा दायर हो रहा है. गौरतलब है कि इस मामले में एफआईआर 20 अक्टूबर 2010 में दर्ज की गई थी. सुशील पंडित नाम के शख्स की शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.
भड़काऊ भाषण का मामला
अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम कॉपरनिकस मार्ग नई दिल्ली में आजादी – द ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर उत्तेजक भाषण दिए थे. सम्मेलन राजनीतिक कैदियों की रिहाई समिति की ओर से आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन में रॉय पर आरोप लगा है कि उन्होंने देश विरोधी बयान दिया था. जिसके बाद उनपर मामला दर्ज किया गया था.
अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गई थी प्राथमिकी
राज निवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नयी दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. रॉय और हुसैन की तरफ से इसपर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस मामले में कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की शिकायत पर 28 अक्टूबर, 2010 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. राज निवास के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. भाषा इनपुट के साथ
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