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दामाद की हत्या के मामले में ससुर और दो भाइयाें को हुई उम्रकैद की सजा

गांव की ही एक युवती से अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाले युवक की ससुराल पक्ष द्वारा पीटपीट कर हत्या कर देने व पूरे परिवार को जख्मी कर देने के मामले में न्यायालय ने मृतक के ससुर व दो भाइयों को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है

छपरा (कोर्ट). गांव की ही एक युवती से अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाले युवक की ससुराल पक्ष द्वारा पीटपीट कर हत्या कर देने व पूरे परिवार को जख्मी कर देने के मामले में न्यायालय ने मृतक के ससुर व दो भाइयों को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को एससीएसटी के विशेष न्यायाधीश रघुबंश नारायण ने मांझी थाना कांड संख्या 10/21के एससीएसटी वाद संख्या 81/21में सजा की विंदु पर सुनवाई की. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी चन्द्रमा प्रसाद साह ने तीनों आरोपित को फांसी की सजा दिये जाने का आग्रह किया तो वहीं बचावपक्ष के अधिवक्ता बीरेश कुमार चौबे ने कम से कम सजा दिये जाने का कोर्ट से अनुरोध किया. साक्ष्य व सबूतों के आधार पर न्यायधीश ने मामले में आरोपित मांझी थाना क्षेत्र के डुमरी निवासी तीन सहोदर भाई गणेश यादव राजेश यादव व सुभाष यादव को आजीवन कारावास व 10-10 हजार जुर्माना, भादवि की धारा-307/34 में 10 वर्ष व पांत हजार जुर्माना व धारा 325/34 में पांच वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की धारा 3 -2-v में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और सभी सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया है . गौरतलब है कि डुमरी निवासी शिवनाथ साह ने नौ जनवरी 2021 को जख्मी हालत में एक प्राथमिकी दर्ज कराया था . जिसमें कहा था कि उसका 25 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार दो वर्ष पूर्व गांव के ही गणेश यादव की पुत्री ज्योति कुमारी से प्रेमविवाह कर दिल्ली चला गया था . दस दिन पूर्व वह पत्नी के साथ घर आया जिसे देखकर ज्योति के परिजन उत्तेजित हो गये थे . नौ जनवरी की दोपहर वह सपरिवार दरवाजे पर बैठा था तभी गणेश यादव राजेश यादव व सुभाष यादव के अलावे अन्य परिजन हथियार से लैश होकर उसके घर पर धावा बोल दिये. वे लोग कुछ समझ पाते तभी सभी ने उसे उसकी पत्नी पानपती देवी पुत्र चंदन व बहु ज्योति को लाठी डंडा व रड से पीटने लगे. मेरे पुत्र का हाथ पैर तोड़ने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दिये .अपने समझ से हम सभी को मृत जान वे लोग चले गये तो गांव के किसी व्यक्ति की सूचना पर पुलिस आयी और हम सभी को सदर अस्पताल लाया जहां डाक्टर ने पुत्र को मृत घोषित कर दिया वहीं पत्नी व बहु बेहोशी की हालत में है. इस मामले में पुलिस ने एक अप्रैल को सभी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था उसके उपरांत अभियोजन पक्ष से नौ गवाहों की गवाही करायी गयी . जिसमें ज्योति ने अपने पिता व परिजन के विरुद्ध गवाही दी है .

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