गोपालगंज. आइएमआइएम के प्रदेश सचिव और सारण प्रभारी अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की हत्या में गिरफ्तार लाइनर और हथियार सप्लायर मो फैसल उर्फ तौफिक को जिला एवं सत्र न्यायालय राकेश मालवीय के कोर्ट ने बेल दे दिया. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट से चार्ज फ्रेम करने का आदेश भी दिया. जमानत के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी ने कोर्ट को बताया कि फैसल को पुलिस ने नौ अप्रैल को अरेस्ट कर लिया. 10 को फैसल के चाचा ने एसपी को रिटेन पेटिशन दिया. पुलिस ने 12 को अरेस्टिंग दिखाकर जेल भेजा. उसे पूरी तरह से फंसाया गया जबकि जिला लोक अभियोजक देववंश गिरि ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि तौफिक के पास से एक कारबाइन, एक ऑटोमेटिक राइफल, एक विदेशी पिस्टल और 23 कारतूस बरामद किया गया है. उसका आपराधिक रेकॉर्ड भी है. कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद उसकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया. वहीं, अभियोजन पक्ष तौफिक की जमानत को खारिज कराने के लिए हाइकोर्ट जाने की तैयारी में है. पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात की ओर से इस पर मंथन किया जा रहा है. नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा में बीते 12 फरवरी 2024 की शाम बाइक सवार अपराधियों ने एआइएमआइएम के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी. तकिया याकूब निवासी मृतक के बेटे अनस सलाम के बयान पर सात नामजद और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. अब भी तीन नामजद अभियुक्त फरार हैं. जबकि सात अभियुक्तों को पुलिस जेल भेज चुकी है. इनमें नगर थाना क्षेत्र के तकिया याकूब गांव के रहनेवाले फिरोज आलम, मोहम्मद अद्द, मोहम्मद शकुर व हथियार सप्लायर मोहम्मद फैसल उर्फ तौफिक और लाइनर मीरगंज थाने के साहेबचक निवासी दीपक उपाध्याय व सद्दाम शामिल हैं. इनके अलावा एक लाख का इनामी शूटर मांझा थाने के साफापुर निवासी दीपक कुमार राम को पुलिस ने जेल भेजा है. नगर थाने की पुलिस ने जेल में बंद चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट सौंप दी है. नगर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर ओमप्रकाश चौहान ने बताया कि जेल में बंद हत्या के मामले में सभी चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध निर्धारित समय पर चार्जशीट सौंप दी गयी है. पुलिस ने हत्या के मामले में सभी अभियुक्तों पर चार्ज फ्रेम किया है. फरार मुखिया और उसके भाई लालबाबू समेत अन्य अभियुक्तों को सरेंडर करने का ही एकमात्र मौका बचा है. वहीं, इस मामले में पहला अभियुक्त है, जिसे न्यायालय से जमानत मिली है.
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