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दुष्कर्म के दो दोषियों को 25 साल की सश्रम सजा, 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया

एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा पॉक्सो केस की सुनवाई के बाद अनिल दास एवं चंदन दास को 25 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी.

विधि संवाददाता, देवघर.

एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा पॉक्सो केस की सुनवाई के बाद अनिल दास एवं चंदन दास को दोषी करार दिया गया. इसके बाद प्रत्येक दोषियाें को 25 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही दोनाें को 26-26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की यह राशि पीड़िता को देय होगी. जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से तीन साल की सजा काटनी होगी. दोनों अभियुक्त देवीपुर थाना के बड़ामेरखी गांव का रहने वाला है. इन दोनों के विरुद्ध देवीपुर थाना में पीड़िता की मां के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था. सुनवाई के दौरान घटना के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाही कोर्ट में दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहे. इस केस में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अली अतहर ने पक्ष रखा.

बर्तन धो रही थी लड़की, तभी आरोपियों ने घटना काे दिया अंजाम

देवीपुर थाना क्षेत्र के एक जोरिया में पीड़िता बर्तन धो रही थी. मौका पाकर दोनाें आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनी मां व पिता को दी. इसके बाद देवीपुर थाना में कांड 95/ 2017 दर्ज हुआ, जिसमें भादवि की धारा 376 (डी), 341, 34 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 लगायी गयी थी. सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट में दुष्कर्म की धारा 376 (डी) में दोषी पाकर 25 साल की सश्रम सजा, धारा 506 में दोषी पाकर दो साल एवं 341में एक माह की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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हाइलाइट्स:

* पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला

* 11 जून 2017 को देवीपुर के एक गांव में नाबालिग लड़की से हुआ था दुष्कर्म

* देवघर के देवीपुर थाना थाना क्षेत्र के बड़ामेरखी के रहने वाले हैं दोषी अनिल दास व चंदन दास

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