सूर्यगढ़ा. राज्य सरकार के निर्देश पर प्रत्येक शनिवार को थाने में जनता दरबार का आयोजन कर भूमि संबंधी विवाद का निबटारा किया जाता है, लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि जनता दरबार में न पुलिस पदाधिकारी की दिलचस्पी है और नहीं सक्षम पदाधिकारी यहां उपस्थित रहते हैं. इसलिए जनता दरबार में फरियादियों की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है. शनिवार को सूर्यगढ़ा थाने में जनता दरबार का तो आयोजन हुआ, लेकिन यहां आयोजित जनता दरबार में न कोई पुलिस पदाधिकारी थे और नहीं सीओ या राजस्व अधिकारी जैसे कोई सक्षम पदाधिकारी. इसलिए राजस्व कर्मचारी अभिषेक कुमार के द्वारा मामले की सुनवाई किया गया. फरियादियों की संख्या भी नगण्य में रही. यूं कहें जनता दरबार के नाम पर महज खानापूर्ति होता नजर आया. राजस्व कर्मचारी ने बताया कि जनता दरबार में एक द्विपक्षीय मामले की सुनवाई हुई, जिसका निष्पादन कर दिया गया. यहां आयोजित जनता दरबार में अलीनगर गांव के शिवम पासवान की पत्नी शनिचरी देवी बनाम इसी गांव के स्व.रामखेलावन पासवान के पुत्र दुलार पासवान के बाद का निष्पादन किया गया. माणिकपुर थाने में भी जनता दरबार का आयोजन हुआ. यहां एक मामले की सुनवाई हुई, लेकिन इसका निष्पादन नहीं हो पाया. लोगों के मुताबिक जनता दरबार में राजस्व कर्मचारी के आने का कोई निश्चित समय नहीं होता है. इसलिए कई लोग यहां से वापस लौट गए. उधर, कजरा थाने में भी राजस्व कर्मचारी के द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद संबंधी एक मामले की सुनवाई किया गया. जिसका निष्पादन नहीं हो पाया. मेदनीचौकी थाने में जनता दरबार का आयोजन नहीं हो पाया. वहीं पिपरिया थाने में सीओ प्रवीण अनुरंजन के द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद संबंधी मामले की सुनवाई किया गया. सीओ ने बताया कि यहां पांच मामले की सुनवाई हुई. जिसका निष्पादन कर दिया गया. बीरूपुर थाना में सीओ राकेश आनंद के द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद संबंधित छह मामले की सुनवाई किया गया. थानाध्यक्ष जितेंद्र देव दीपक ने बताया कि इनमें से एक मामला का निष्पादन कर दिया गया.
सीओ व थानाध्यक्ष ने भूमि संबंधी विवादों का किया निबटारा
हलसी. स्थानीय थाना में शनिवार को भूमि विवाद संबंधी मामलों के निष्पादन को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया. जिसका नेतृत्व अध्यक्षता सीओ सुश्री अंजलि एवं हलसी थानाध्यक्ष विजय कुमार, अंचल निरीक्षक संजीव कुमार ने किया. इस दौरान कुल तीन मामले की सुनवाई की गयी. जिसमें दो पुराने मामले में उपस्थित दोनों पक्ष उपस्थित नहीं होने कारण सुनवाई नहीं हो सका. जबकि जनता दरबार में एक नये मामले प्राप्त हुए. जिसमें एक नये एवं दो पुराने मामले में दोनों पक्ष को उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है